निजी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में तय होगी फीस, सरकार ने मांगे सुझाव
निजी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में तय होगी फीस, सरकार ने मांगे सुझाव
चंडीगढ़, 13 सितंबर। हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थानों में तकनीकी कोर्स के फीस निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है।
तकनीकी शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि दाखिला एवं फीस विनियामक कमेटी हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार हरियाणा प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थान (दाखिला एवं फीस विनियमन) अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण संस्थान 30 सितंबर 2022 तक फीस निर्धारण एवं संशोधन के प्रस्ताव भेज सकते हैं। यह निर्धारित प्रोफार्मा में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह पहली अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्रक्रिया में लाए जाएंगे और इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जाएंगें। संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए फीस निर्धारण व संशोधन का प्रोफार्मा कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।